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फार्मर रजिस्ट्री अब पूरी तरह निशुल्क, किसानों से कोई शुल्क नहीं लेने के निर्देश

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किसानों को राहत देते हुए राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री को लेकर एक अहम और जनहितकारी निर्णय लिया है। मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि फार्मर रजिस्ट्री के नाम पर अब किसानों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस फैसले के बाद किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है।
अब तक फार्मर रजिस्ट्री के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) और वसुधा केंद्रों पर किसानों से ₹15 की सेवा शुल्क राशि ली जाती थी। सरकार के नए निर्देश के अनुसार यह शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। अब इस राशि का वहन किसानों के बजाय संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा, जिससे किसानों पर किसी तरह का आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए और किसी भी केंद्र पर किसानों से शुल्क वसूली की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री किसानों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ दिलाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसमें किसी भी तरह की बाधा या अतिरिक्त खर्च किसानों के हितों के खिलाफ है।
सरकार के इस निर्णय से खासकर छोटे और सीमांत किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, जो मामूली शुल्क के कारण भी पंजीकरण कराने से कतराते थे। अब बिना किसी शुल्क के फार्मर रजिस्ट्री होने से अधिक से अधिक किसान पंजीकरण करा सकेंगे और उन्हें सरकारी योजनाओं, अनुदान, फसल बीमा व अन्य लाभों का सीधा फायदा मिल सकेगा।
प्रशासनिक स्तर पर इस फैसले को किसानों के हित में एक ठोस और सकारात्मक कदम माना जा रहा है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और किसान-हितैषी नीतियों को जमीन पर मजबूती मिलेगी।

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